केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
CENTRAL BUREAU OF NARCOTICS
विजन, मिशन और रणनीति
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ नारकोटिक्स (CBN) 1961 कन्वेंशन के तहत नेशनल ओपियम एजेंसी है और तीन इंटरनेशनल UN ड्रग कन्वेंशन के तहत सक्षम नेशनल अथॉरिटी है। इन कन्वेंशन में शामिल हैं: नारकोटिक ड्रग्स पर सिंगल कन्वेंशन, 1961 (जैसा कि 1972 प्रोटोकॉल द्वारा संशोधित किया गया है), साइकोट्रोपिक सब्सटेंस पर कन्वेंशन, 1971, और नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस में अवैध तस्करी के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन, 1988। यह नारकोटिक ड्रग्स के मैन्युफैक्चर, नारकोटिक ड्रग्स/साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के इंटरनेशनल ट्रेड, और 1988 कन्वेंशन के आर्टिकल 12 के तहत लिस्टेड प्रीकर्सर केमिकल्स पर कंट्रोल रखता है।
CBN को सौंपी गई ज़िम्मेदारियों में शामिल हैं:
- नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, और कंट्रोल्ड सब्सटेंस (प्रीकर्सर केमिकल्स) के इंटरनेशनल ट्रेड पर रेगुलेशन और कंट्रोल।
- नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के आयात/निर्यात के लिए आयात प्रमाणपत्र/निर्यात प्राधिकरण जारी करना और प्रीकर्सर रसायनों (नियंत्रित पदार्थों) के आयात/निर्यात के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करना।
- NDPS और प्रीकर्सर केमिकल्स के इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़े मामलों पर इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के साथ-साथ दूसरे देशों की काबिल नेशनल अथॉरिटीज़ के साथ संपर्क और कोऑर्डिनेशन बनाए रखें।
- दूसरे देशों की काबिल नेशनल अथॉरिटीज़ और INCB (इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड) के साथ नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और प्रीकर्सर्स के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर लाइव जानकारी शेयर करना और एक्सचेंज करना।
- INCB द्वारा मंज़ूर किए गए नारकोटिक ड्रग्स के अनुमान को कोटा के तौर पर बांटना और उसकी बाद में मॉनिटरिंग करना।
- नशीली दवाओं के मैन्युफैक्चर पर कंट्रोल, जिसमें सिंथेटिक बनी दवाओं के मैन्युफैक्चर के लिए लाइसेंस जारी करना शामिल है।
- देश के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद फार्मास्यूटिकल यूनिट्स द्वारा नारकोटिक ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले स्टॉक और इनपुट मटीरियल से जुड़े रिकॉर्ड का इंस्पेक्शन।
- नारकोटिक ड्रग्स के मैन्युफैक्चरर और डीलर द्वारा ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग और उसकी मॉनिटरिंग।
- साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर वगैरह द्वारा ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग और उसकी मॉनिटरिंग।
- भारत में अफीम पोस्त की कानूनी खेती और CPS के लिए अफीम गम और पोस्त के भूसे के प्रोडक्शन पर एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविज़न और मॉनिटरिंग।
- रिमोट सेंसिंग, मुखबिरों, फुट सर्वे के ज़रिए इंटेलिजेंस इकट्ठा करना, सर्वे करना और भारत के अलग-अलग राज्यों में गैर-कानूनी अफीम और कैनेबिस (गांजा) की खेती को खत्म करना।
- निवारक और खुफिया जाँच और नियंत्रण को मजबूत करके नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक पदार्थों और अधिसूचित प्रीकर्सर रसायनों, नए साइकोएक्टिव पदार्थों (एनपीएस), खतरनाक रसायनों के अवैध तस्करी की रोकथाम।
- NDPS एक्ट, 1985 के तहत सर्च, सीज़र और अरेस्ट ऑपरेशन की ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एक्टिविटीज़ करना।
- पोपी सीड्स के इंटरनेशनल ट्रेड का रेगुलेशन और भारत में पोपी सीड्स के इम्पोर्ट के लिए सेल्स कॉन्ट्रैक्ट का रजिस्ट्रेशन।
- ड्रग के गलत इस्तेमाल के बारे में फार्मासिस्ट को ट्रेनिंग देना और ड्रग के गलत इस्तेमाल के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना।
- आपसी हितों के मुद्दों पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), डायरेक्टरेट ऑफ़ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI), सेंट्रल GST, सेंट्रल एक्साइज़, कस्टम्स, DGFT, DCGI, स्टेट पुलिस, स्टेट एक्साइज़, स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स और दूसरी एनफोर्समेंट एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन। इंटेलिजेंस का एनालिसिस और दूसरी फील्ड एजेंसियों और एजेंसियों को पहुंचाना।
सीबीएन का दृष्टि
CBN का मकसद एक अच्छा और ट्रांसपेरेंट सिस्टम देना है, जिससे नशीली दवाओं, साइकोट्रोपिक पदार्थों और कंट्रोल्ड केमिकल्स की दवा और साइंटिफिक कामों में सही इस्तेमाल के लिए सही मात्रा में उपलब्धता पक्की हो सके, अपनी मर्ज़ी से पालन करने को बढ़ावा मिले और नुकसानदायक दवाओं के प्रोडक्शन के लिए गैर-कानूनी तरीकों से उनके गलत इस्तेमाल को रोककर ड्रग्स के गलत इस्तेमाल को कंट्रोल किया जा सके।
सीबीएन का उद्देश्य
CBN का मकसद नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस पॉलिसी, कानून और प्रोसेस बनाने और उन्हें लागू करने में बेहतरीन काम करना है, जिसका मकसद है:
- भारत सरकार के NDPS मामलों को उसकी आर्थिक, व्यापार और लागू करने की नीतियों के साथ बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल तरीके से मैनेज करना।
- दवा और साइंटिफिक इस्तेमाल के लिए कंट्रोल्ड चीज़ों की सप्लाई सही, बराबर, ट्रांसपेरेंट और अच्छे तरीके से पक्का करना।
- इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट के लिए इम्पोर्ट सर्टिफिकेट / एक्सपोर्ट ऑथराइज़ेशन / NOCs जारी करने के प्रोसेस को आसान और सरल बनाकर ट्रेड और इंडस्ट्री को आसान बनाना और भारतीय बिज़नेस को उनकी कॉम्पिटिटिवनेस और बिज़नेस की ग्रोथ बढ़ाने में मदद करना।
- नुकसानदायक ड्रग्स की घरेलू और क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग पर असरदार कंट्रोल पक्का करना।
- प्रीकर्सर केमिकल्स, नए साइकोएक्टिव सब्सटेंस और खतरनाक केमिकल्स से जुड़े ट्रेड को जानकारी और गाइडेंस देकर वॉलंटरी कम्प्लायंस के लिए माहौल बनाना।
- कानूनी अफीम की खेती से जुड़ी गतिविधियों का आसान और असरदार मैनेजमेंट, सुपरविज़न और मॉनिटरिंग।
- अफीम की खेती करने वालों की शिकायतों का समाधान।
- एडवांस्ड इंटेलिजेंस इकट्ठा करने की टेक्नीक, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और कटिंग-एज टेक्नोलॉजी से गैर-कानूनी ड्रग ट्रेड का मुकाबला करना, ताकि भारतीय बॉर्डर के अंदर और बाहर चल रहे ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क की पहचान की जा सके, उन्हें रोका जा सके और खत्म किया जा सके।
सीबीएन की रणनीति
CBN के मिशन को पाने की स्ट्रेटेजी में ये शामिल हैं:
- नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, और कंट्रोल्ड सब्सटेंस (प्रीकर्सर केमिकल्स) के इंटरनेशनल ट्रेड पर रेगुलेशन और कंट्रोल।
- नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के आयात/निर्यात के लिए आयात प्रमाणपत्र/निर्यात प्राधिकरण जारी करना और प्रीकर्सर रसायनों (नियंत्रित पदार्थों) के आयात/निर्यात के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करना।
- NDPS और प्रीकर्सर केमिकल्स के इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़े मामलों पर इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के साथ-साथ दूसरे देशों की काबिल नेशनल अथॉरिटीज़ के साथ संपर्क और कोऑर्डिनेशन बनाए रखें।
- दूसरे देशों की काबिल नेशनल अथॉरिटीज़ और INCB (इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड) के साथ नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और प्रीकर्सर्स के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर लाइव जानकारी शेयर करना और एक्सचेंज करना।
- INCB द्वारा मंज़ूर किए गए नारकोटिक ड्रग्स के अनुमान को कोटा के तौर पर बांटना और उसकी बाद में मॉनिटरिंग करना।
- नशीली दवाओं के मैन्युफैक्चर पर कंट्रोल, जिसमें सिंथेटिक बनी दवाओं के मैन्युफैक्चर के लिए लाइसेंस जारी करना शामिल है।
- देश के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद फार्मास्यूटिकल यूनिट्स द्वारा नारकोटिक ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले स्टॉक और इनपुट मटीरियल से जुड़े रिकॉर्ड का इंस्पेक्शन।
- नारकोटिक ड्रग्स के मैन्युफैक्चरर और डीलर द्वारा ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग और उसकी मॉनिटरिंग।
- साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर वगैरह द्वारा ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग और उसकी मॉनिटरिंग।
- भारत में अफीम पोस्त की कानूनी खेती और CPS के लिए अफीम गम और पोस्त के भूसे के प्रोडक्शन पर एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविज़न और मॉनिटरिंग।
- रिमोट सेंसिंग, मुखबिरों, फुट सर्वे के ज़रिए इंटेलिजेंस इकट्ठा करना, सर्वे करना और भारत के अलग-अलग राज्यों में गैर-कानूनी अफीम और कैनेबिस (गांजा) की खेती को खत्म करना।
- निवारक और खुफिया जाँच और नियंत्रण को मजबूत करके नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक पदार्थों और अधिसूचित प्रीकर्सर रसायनों, नए साइकोएक्टिव पदार्थों (एनपीएस), खतरनाक रसायनों के अवैध तस्करी की रोकथाम।









